कर्नाटक अमानवीय कुप्रथाओं एवं काला जादू प्रतिषेध एवं उन्मूलन अधिनियम, 2017 – Karnataka anti-superstition law

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Karnataka anti-superstition law

कर्नाटक सरकार ने पिछले दिनों एक अंधश्रद्धा विरोधी विवादास्पद कानून अधिसूचित कर दिया है जिसका नाम कर्नाटक अमानवीय कुप्रथाओं एवं काला जादू प्रतिषेध एवं उन्मूलन अधिनियम, 2017 (Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act, 2017) है.

कर्नाटक अमानवीय कुप्रथाओं एवं काला जादू प्रतिषेध एवं उन्मूलन अधिनियम, 2017 क्या प्रतिबंधित करता है?

  1. धन संपदा के खोज में अमानवीय कृत्य करना, कुप्रथाओं का पालन करना और काला जादू करना
  2. शारीरिक एवं यौनाचार समेत तांत्रिक क्रियाएँ
  3. किसी को नंगा कर घुमाना
  4. धार्मिक कृत्य के नाम पर किसी का बहिष्कार करना और अमानवीय कृत्य को प्रोत्साहन देना
  5. वशीकरण एवं भूत-प्रेत से मुक्ति का झांसा देना
  6. भूत-प्रेत झाड़ने के बहाने लोगों को चोट पहुँचाना
  7. भूत और काला जादू के बहाने अफवाह और आतंक फैलाना
  8. रोग ठीक कर देने का दावा करना
  9. ऐसी प्रथाओं का प्रचार करना जिसमें अपने शरीर को क्षति पहुँचाई जाती है
  10. लोगों को बलपूर्वक आग पर चलाना

यह कानून क्या प्रतिबंधित नहीं करता है?

  • तीर्थस्थलों में प्रदक्षिणा, यात्रा, परिक्रमा जैसे पूजा से जुड़े कृत्य करना.
  • हरिकथा, कीर्तन, प्रवचन, भजन, प्राचीन एवं पारम्परिक ज्ञान एवं कलाओं और प्रथाओं का प्रचार करना.
  • स्वर्गस्थ संतों के चमत्कारों का प्रसार करना और धार्मिक उपदेशकों के ऐसे चमत्कारों के बारे में साहित्य का प्रचार-प्रसार करना जिनसे शारीरिक क्षति नहीं होती है.
  • घर, मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारा, बौद्ध मंदिर, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों में ऐसी प्राथनाएं, उपासना और धार्मिक कृत्य करना जिनसे शारीरिक क्षति नहीं होती है.
  • धार्मिक कृत्यों से जुड़े सभी समारोह, उत्सव, प्राथनाएं, शोभा यात्रा आदि.
  • धार्मिक कृत्यों के अनुसार बच्चों के कान-नाक छेदना और जैनों के द्वारा किये जाने वाले केश लुंचन जैसे धर्म कृत्य
  • वास्तुशास्त्र के बारे में परामर्श देना.
  • ज्योतिषियों और अन्य भविष्य वक्ताओं द्वारा परामर्श देना.

चिंता का विषय

देश-भर में धर्म के नाम पर अमानवीय प्रथाएँ चिंता का कारण हैं. महाराष्ट्र में, ऐसे कई मामले सामने आये जिनमें भूत-प्रेत झाड़ने वालों ने मासूम व्यक्तियों की हत्या कर दी या क्रूरतापूर्वक उन्हें घायल कर दिया या भूत-प्रेत दूर करने के नाम किसी स्त्री का कई बार बलात्कार किया.

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