समान औषधि विपणन प्रथा संहिता – UCPMP कोड

RuchiraGovernance

Uniform Code of Pharmaceuticals Marketing Practices (“UCPMP Code”) Explained in Hindi

फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने एक बार फिर कम्पनियों से अनुरोध किया है कि वे समान औषधि विपणन प्रथा संहिता (Uniform Code of Pharmaceutical Marketing Practices – UCPMP) का अनुपालन करे.

पृष्ठभूमि

फार्मा कम्पनियाँ बहुधा UCPMP का उल्लंघन करते हुए पाई गई हैं क्योंकि यह संहिता स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं. भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) और चिकित्सक ये माँग करते रहे हैं कि UCPMP को अनिवार्य बना दिया जाए.

UCPMP संहिता (UCPMP Code) क्या है?

यह एक स्वैच्छिक संहिता है जो फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने निर्गत किया है. यह संहिता भारत की औषधि कम्पनियों के साथ-साथ चिकित्सा उपकरणों को बनाने वाले उद्योग के द्वारा अपनाई गईं विपणन प्रथाओं से सम्बंधित है. यह संहिता वर्तमान में इन पर लागू है – दवा कम्पनियाँ, चिकित्सा प्रतिनिधि, वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता आदि औषधि कम्पनियों के एजेंट तथा औषधि निर्माता संघ.

UCPMP संहिता के मुख्य तत्त्व और प्रावधान

  1. कोई दवा कम्पनी अथवा उसका एजेंट दवा लिखने या आपूर्ति करने के लिए योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का उपहार, पैसे का लाभ अथवा अन्य प्रकार के लाभ मुहैया नहीं करेगा.
  2. जहाँ तक यात्रा सुविधा का प्रश्न है, UCPMP संहिता मना करती है कि देश के अन्दर या बाहर स्वास्थ्य कर्म से जुड़े पेशेवरों और उनके परिजनों को छुट्टी पर या किसी सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशाला, CME कार्यक्रम आदि डेलिगेट के रूप में जाने के लिए रेल, विमान, जलयान, क्रूज के टिकट अथवा छुट्टी के लिए अन्य भुगतान नहीं किया जाए. यह संहिता यह भी मना करती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को दवाओं के निःशुल्क नमूने नहीं दिए जाएँ जो इन दवाओं को रोगियों के लिए लिखने हेतु योग्यता नहीं रखते हैं. कहने का आशय यह है कि दवाओं के नि:शुल्क नमूने केवल उन्हीं व्यक्तियों को मुहैया किये जाएँ जो ऐसे उत्पाद को देने के लिए योग्यता रखते हैं.
  3. संहिता में कुछ ऐसी शर्तें भी वर्णित हैं जिनका पालन ऐसे नमूने देते समय अवश्य करना चाहिए.
  4. इस संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि जब किसी चिकित्साकर्मी/HCPs को एफ्लीएट के रूप में नियुक्त किया जाए तो एक लिखित संविदा होनी चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि यह नियुक्ति आवश्यक क्यों थी और एफ्लीएट के चयन का मानदंड आवश्यकतानुसार हुआ है अथवा नहीं.
  5. UCPMP संहिता में यह भी लिखा हुआ है कि एफ्लीएट के रूप में रखे गये व्यक्तियों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं हो और उनको दिया गया मुआवजा बेतुका नहीं हो और वह दी जा रही सेवा के न्यायोचित बाजार मूल्य को दर्शाता हो.

समय की माँग

चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों की यह पुरानी माँग है कि अनैतिक विपणन और प्रोत्साहन को देखते हुए फार्मास्यूटिकल्स विभाग को चाहिए कि वह एक ऐसा तंत्र तत्काल लागू करे जिसके अंतर्गत डॉक्टरों और पेशेवर निकायों (तृतीय पक्ष समेत) को होने वाले भुगतान को सम्बंधित कम्पनी अवश्य प्रकट करे. यह प्रकटन निश्चित अंतराल पर हो और इसे सार्वजनिक डोमेन पर डाला जाए. इसमें व्यय की गई राशि, भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान का नाम आदि, भुगतान का कारण तथा प्रदान की गई सेवाओं का विवरण हो.

Tags : Overview of UCPMP in Hindi: Features, need for and significance of Uniform Code of Pharmaceutical Marketing Practices (UCPMP).

Spread the love
Read them too :
[related_posts_by_tax]