हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court – SC) ने महत्त्वपूर्ण संविधान पीठ के मामलों की अपनी कार्यवाही को लाइव प्रसारण (live stream) करने का निर्णय लिया ।
पृष्ठभूमि
- पारदर्शिता के हित में दायर की गई एक याचिका के लगभग चार साल बाद यह निर्णय आया है।
- इस दिशा में पहला कदम 2018 में उठाया गया था ।
- तीन-न्यायाधीशों की पीठ संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की माँग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई ।
- 26 अगस्त 2022 को, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सेवानिवृत्ति के दिन, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया।
उच्च न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग
- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया।
- वर्तमान में, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पटना उच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही को लाइव प्रसारण करते हैं
- अनुमान लगाया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ऐसा करने पर विचार कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के लाइव स्ट्रीमिंग का महत्त्व
- सभी के लिए उपलब्ध: भारतीय कानूनी प्रणाली खुली अदालत की अवधारणा पर बनी है और सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है, इसलिए जनता को अदालती कार्यवाही के बारे में जानने का अधिकार है जो अब सभी के लिए खुला रहेगा।
- न्याय प्राप्त करने का मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 145(4) के अंतर्गत खुले न्यायालय का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है. यह प्रस्ताव इस सिद्धांत के अनुरूप है. लाइव प्रसारण का यह प्रस्ताव न्याय प्राप्त करने के मौलिक अधिकार को बढ़ावा देने वाला होगा.
- जनहित की रक्षा: सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर, आधार योजना की संवैधानिकता पर या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की वैधता आदि जैसे ऐतिहासिक मामले जनहित के मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे भविष्य के लिए खुले रूप से उपलब्ध होंगे।
- बहु-आयामी लाभ: अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लाभ हैं – पत्रकारों के लिए सूचना तक पहुँच, पारदर्शिता में वृद्धि, न्याय तक पहुँच का अधिकार सुनिश्चित होना, जनता के विश्वास को बढ़ावा और न्यायपालिका के कार्य को लेकर आम लोगों को शिक्षित करना आदि।
- बेहतर सटीकता: यह नकली समाचारों (fake news) के खतरे को दूर करेगा। कभी-कभी अदालती कार्यवाही के प्रसारण के कारण सकारात्मक प्रणालीगत सुधार संभव हो पाए हैं।
- लिंग सम्मान को बढ़ावा देता है: ऐसा माना जाता है कि न्यायिक अंतःक्रियाएँ अत्यधिक लिंग आधारित होती हैं. न्यायालय में महिला वकीलों को अन्य पुरुषों या वकीलों द्वारा वाद-विवाद के दौरान पक्षपात किया जाता है और उन्हें चुप करा दिया जाता है. एक अध्ययन से पता चलता है कि लाइव प्रसारण के बाद इस तरह की घटनाओं में कमी आती है।
- सुरक्षित कार्य स्थितियां: कोविड-19 के बाद की स्थितियों में, लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए कार्यवाही को देख सकेंगे, ताकि सभी के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।
मुद्दे / चुनौतियाँ
- दुष्प्रचार: भारतीय अदालतों की कार्यवाही के वीडियो क्लिप पहले से ही YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनसनीखेज शीर्षक के साथ, जैसे कि “सेना के अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट को आया सुपर गुस्सा” आदि आम जनता या मीडिया द्वारा डाली जाती हैं। इस तरह की गैर-जिम्मेदार क्रियाएँ जनता के बीच दुष्प्रचार फैला सकती हैं।
- बुनियादी ढाँचे की कमी: तकनीकी बुनियादी ढाँचे की कमी, विशेष रूप से इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक प्रमुख चिंता का विषय है और तकनीकी गड़बड़ियां इसे और खराब कर सकती हैं।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएं: व्यापक दिशानिर्देशों की कमी से लाइव एक्सेस का दुरुपयोग हो सकता है या उचित साइबर सुरक्षा के अभाव में इसके हैक होने की संभावना है।
- बहिष्करण: गोपनीय मामले, जैसे – पारिवारिक मामले या आपराधिक मामले, या कानूनी प्रक्रियात्मक पेचीदगियों वाले मामले आदि को दायरे से बाहर रखा गया है।
- व्यक्तिगत एक्सपोजर: न्यायाधीश कई बार राजनेताओं की तरह व्यवहार करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बातें लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है. वे अपने व्यक्तित्व को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का प्रयत्न करने लगते हैं।
महान्यायवादी (एजी) की सिफारिशें
पायलट परियोजना के रूप में शुरू करें
- प्रस्ताव है कि प्रारम्भ में प्रत्यक्ष प्रसारण प्रयोग के तौर पर मात्र कोर्ट न. 1 (भारत के मुख्य न्यायाधीश का कोर्ट) में चलाया जाए और वह भी उन्हीं मामलों में जो संविधान पीठ से सम्बंधित हैं।
- इस परियोजना की सफलता के बाद यह निर्धारित करना चाहिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय और अदालतों में सभी अदालतों में लाइव प्रसारण शुरू करना उचित है या नहीं।
बेहतर पहुँच
अटॉर्नी जनरल ने न्यायालयों को भीड़-भाड़ से मुक्त करने का प्रस्ताव दिया है और साथ ही उन वादियों को न्यायालयों तक सशरीर पहुँचने की व्यवस्था में सुधार लाने का सुझाव दिया जिनको अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय आने के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है.
अपवाद: अदालत को प्रसारण रोकने की शक्ति बरकरार रखनी चाहिए, और निम्नलिखित में से शामिल मामलों में भी इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए:
- वैवाहिक मामले,
- किशोरों के हितों या युवा अपराधियों के निजी जीवन की सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामले,
- राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले,
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित, गवाह या प्रतिवादी बिना किसी डर के सच्चाई से अपना बयान दे सकें। कमजोर या भयभीत गवाहों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। अगर वह गुमनाम रूप से प्रसारण के लिए सहमति देता है तो यह गवाह के चेहरे के विरूपण के लिए प्रदान कर सकता है,
- यौन उत्पीड़न और बलात्कार से संबंधित सभी मामलों सहित गोपनीय या संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए,
- ऐसे मामले जहां प्रचार न्याय के प्रशासन के विपरीत होगा, और
- ऐसे मामले जो भावनाओं को भड़का सकते हैं और समुदायों के बीच दुश्मनी को भड़का सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एजी द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों के कुछ अंश को मंजूरी दी, जिसमें वाद के ट्रांसक्रिप्ट की अनुमति देना और कार्यवाही को संग्रहित करना शामिल था।
वैश्विक परिदृश्य
- संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्यवाही के प्रसारण के लिए याचिकाओं को खारिज कर दिया है. उसने 1955 से ऑडियो रिकॉर्डिंग और मौखिक वाद-विवादों को टेप करने की अनुमति दी है।
- ऑस्ट्रेलिया: लाइव या विलंबित प्रसारण की अनुमति है लेकिन सभी अदालतों में प्रथाएं और मानदंड अलग-अलग हैं।
- ब्राजील:
- 2002 से, अदालत की कार्यवाही के लाइव वीडियो और ऑडियो प्रसारण की अनुमति है, जिसमें अदालत में न्यायाधीशों द्वारा किए गए विचार-विमर्श और मतदान प्रक्रिया शामिल है।
- वीडियो और ऑडियो प्रसारित करने के लिए एक सार्वजनिक टेलीविजन चैनल, टीवी जस्टिका और एक रेडियो चैनल, रेडियो जस्टिना की स्थापना की गई थी।
- अलग से, समर्पित YouTube चैनल लाइव प्रसारण के अलावा न्यायिक प्रणाली पर चर्चा और टिप्पणियां करते हैं।
- कनाडा: केवल संसदीय मामलों के कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है।
- दक्षिण अफ्रीका: 2017 से, दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तार के रूप में, मीडिया को आपराधिक मामलों में अदालती कार्यवाही को प्रसारित करने की अनुमति दी है।
- यूनाइटेड किंगडम: 2005 में, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए अदालत की अवमानना के आरोपों को हटाने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। अदालत की वेबसाइट पर एक मिनट की देरी से कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है, लेकिन संवेदनशील अपीलों में कवरेज वापस लिया जा सकता है।
आगे की राह
- ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग और मौखिक तर्कों के टेप दोनों को भावी पीढ़ी के उद्देश्य के लिए बनाए रखा जाना चाहिए।
- हैकिंग और सूचना लीक होने की संभावित संभावनाओं को कम करने के लिए साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखकर उचित कदम उठाने होंगे।
- सुप्रीम कोर्ट को इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेलीविजन और रेडियो सहित संचार के अन्य साधनों का लाभ उठाना चाहिए, जो इसे भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग तक पहुँचने में सक्षम बनाएगा।
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