Sansar डेली करंट अफेयर्स, 16 March 2018

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Sansar Daily Current Affairs, 16 March 2018


GS Paper 3: Source: The Hindu

Topic: मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

    1. सरकार ने हाल ही में NIMHANS (National Institute of Mental Health and Neurosciences) के माध्यम से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य का सर्वेक्षण किया.
    2. इस सर्वेक्षण से कुछ सच सामने आये जैसे –
  • शहर या महानगरीय क्षेत्रों में मानसिक विकृति का प्रसार सर्वाधिक है.
  • आंकड़े बताते हैं कि सर्वेक्षण में शामिल लोगों में  0.9% लोग आत्महत्या करने की जोखिम उठाने के लिए तैयार थे.
  • मानसिक स्वास्थ्यगत समस्याओं को निपटाने के लिए सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP – National Mental Health Program) को लागू कर रही है.

GS Paper 3: Source: The Hindu

Topic: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC)

  1. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) एक संस्थान है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय के अधीन है.
  2. NCDC को पहले National Institute of Communicable Diseases (NICD) कहा जाता था.
  3. इसे महामारी और संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु 1963 में स्थापित किया गया था.
  4. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है.

GS Paper 3: Source: PIB

Topic: रक्षा गलियारा

  1. तमिलनाडु रक्षा गलियारे के विकास के लिए तिरुचिरापल्ली में स्थानीय उद्योगपतियों के साथ एक बैठक हुई थी.
  2. इस साल के बजट घोषणापत्र में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दो रक्षा गलियारे के निर्माण को लेकर प्रावधान था.
  3. तमिलनाडु रक्षा गलियारे को तमिलनाडु रक्षा उत्पादन चतुष्क (Tamil Nadu Defense Production Quad) भी कहा जाता है.
  4. इसे चतुस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चार नोडल शहर आते हैं – चेन्नई, होसुर, सेलम और कोयंबटूर.

GS Paper 3: Source: PIB

Topic: अंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय

  1. फिलिपीन्स अंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (International Criminal Court / ICC) से बाहर निकल रहा है क्योंकि इस न्यायालय ने उसके वर्तमान राष्ट्रपति के विरुद्ध मानवाधिकार का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर लिया है.
  2. ज्ञातव्य है कि फिलिपीन्स के राष्ट्रपति पर ड्रग व्यवसायियों के विरुद्ध क्रूरता बरतने के आरोप लगता रहा है.
  3. अंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय को 1998 में घोषित रोम कानून (Rome Statute) के द्वारा स्थापित किया गया था.
  4. इस न्यायालय का काम है – जनसंहार, युद्ध-अपराध, मानवता के प्रति अपराध तथा आक्रमण के अपराध के आरोपी व्यक्तियों का अपराध तय करना और उनके खिलाफ मुकदमा चलाना.
  5. भारत ने अभी तक रोम कानून पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और इसलिए वह अंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय सदस्य नहीं है.

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