प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)

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हाल ही में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के क्रियान्वयन में किसी भी देरी के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के बारे में

  • यह योजना पुरानी इंद्रा आवास योजना (IAY) को रूपांतरित करते हुए 2016 से लागू हुई है.
  • लाभार्थियों का चयन, सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), 2011 के आँकड़ों के आधार पर किया गया है।
  • इसका उद्देश्य वर्ष 2022 (आजादी की 75वीं वर्षगाँठ) तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को मूलभूत सुविधाओं वाले 2.95 करोड़ पक्के आवास मुहैया कराना था, जिसे अब वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है। हालाँकि यह अनुमान है कि 2.02 करोड़ आवास, जोकि SECC 2011 केआँकड़ों पर आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची के लगभग बराबर है, 15 अगस्त 2022 की समय सीमा तक पूरे हो जाएंगे।
  • इस योजना पर 2,17,257 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, जिसमे केंद्रीय हिस्सा 1,25,106 करोड़ रुपये है।
  • घर के निर्माण में दी जाने वाली सरकारी सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सामान्य क्षेत्रों में 60:40 और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।
  • इस योजना के अन्दर गाँवों में राजमिस्त्री के काम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे कि अच्छे घर बन सकें और साथ ही गाँव में ही कुशल राजमिस्त्री मिल सकें. इसके अतिरिक्त इसका एक उद्देश्य गाँवों में रोजगार का सृजन करना है.

grameen vikas yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के लाभार्थी

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार की जाती है जिन्हें बाद में ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है।

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लाभार्थी होने के लिए, प्राथमिकता निम्नलिखित सामाजिक-आर्थिक कारकों पर दी जाती है:

  • जिन परिवारों के घरों में शून्य, एक या दो कमरे हैं जिनमें कच्ची दीवार और कच्ची छत है।
  • 25 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर वयस्क के बिना परिवार।
  • बिना वयस्क पुरुष सदस्य वाले परिवार जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है।
  • बिना किसी वयस्क सदस्य वाले परिवार जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है।
  • बिना किसी सक्षम सदस्य वाले और विकलांग सदस्य वाले परिवार।
  • भूमिहीन परिवार जो आकस्मिक श्रम से आय प्राप्त करते हैं।
  • इस योजना का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति को भी मिल सकता है.

PMAY ग्रामीण योजना से लाभार्थियों को बाहर करने वाले कारक

  • जिन उम्मीदवारों के पास मोटर चालित दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया और कृषि उपकरण या मछली पकड़ने की नाव है।
  • जिन उम्मीदवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है, जिनकी सीमा 50,000 रुपये से अधिक या उसके बराबर है.
  • कोई भी परिवार जिसमें कम से कम एक सदस्य है जो सरकार में कार्यरत है या 10,000 प्रति माह रुपये से अधिक कमाता है। 
  • कोई भी व्यक्ति जो आयकर, पेशेवर कर का भुगतान करता है या एक रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन कनेक्शन का मालिक है।

PMAY-G योजना के तहत जुर्माने का प्रावधान

13 सितंबर को, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक सर्कुलर भेजा है जिसमें छह दंड खंडों को सूचीबद्ध किया गया है। यदि लक्ष्य जारी होने की तिथि से एक माह से अधिक समय तक मकान की स्वीकृति में देरी होती है, तो राज्य सरकार को पहले महीने की देरी के लिए ₹10 प्रति घर और बाद के प्रत्येक महीने की देरी के लिए ₹20 प्रति घर का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसी प्रकार, यदि लाभार्थी की पहली किश्त में स्वीकृति की तारीख से सात दिनों से अधिक की देरी होती है, तो राज्य सरकारों को प्रति सप्ताह ₹10 प्रति सप्ताह की देरी का भुगतान करना होगा। सर्कुलर में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि राज्य के पास केंद्रीय धन उपलब्ध नहीं है तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लागू करने में कौन-से राज्यों ने सबसे ज्यादा लापारवाही बरती?

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण योजना को ठीक से लागू नहीं करने वाले राज्यों में पहला स्थान आता है छत्तीसगढ़ का. केंद्र सरकार ने अभी तक छत्तीसगढ़ में 12 लाख और पश्चिम बंगाल में 11 लाख घरों के लिए फंड जारी नहीं किया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए इन दोनों राज्यों की निधि विभिन्न गलतियों एवं चूकों के लिए रोक दी गई थी।

असम ने सात लाख घरों को मंजूरी नहीं दी है और ओडिशा ने नौ लाख घरों को मंजूरी नहीं दी है। 2.5 लाख घरों को स्वीकृति नहीं देने वाला राज्य महाराष्ट्र और दो लाख घरों वाला बिहार भी इस योजना को लापारवाही से लागू करने वाले राज्यों में शीर्ष   राज्यों में शामिल है।

आगे की राह

जुर्माने का प्रावधान कर के केंद्र सरकार ने सही कदम उठाया है. आदेश केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राज्य कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दें। COVID महामारी के कारण, हम पहले ही एक समय सीमा से चूक गए हैं और अब हमारे पास सभी लंबित घरों को पूरा करने के लिए मार्च 2024 तक केवल 19 महीने हैं.

यहाँ जाकर सारी सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं – Govt Schemes in Hindi

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