जिन्ना की चौदह मांगें (Fourteen points of Jinnah)

Dr. Sajiva#AdhunikIndia, Modern History

1928 ई. के राष्ट्रीय सम्मलेन में नेहरु रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था. नेहरु रिपोर्ट के बारे में जिन्ना ने यह कहा था कि – “नेहरु रिपोर्ट को हिंदुओं की ओर से मुस्लिम प्रस्तावों का जवाब था.” जिन्ना ने कांग्रेस प्रस्ताव को, जिसमें नेहरु रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था, मुस्लिम सम्प्रदाय का अपमान समझा और यह निष्कर्ष निकाला कि महात्मा गांधी और कांग्रेस से कोई न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता. मुस्लिम लीग के गुटों के बीच एकता लाने के उद्देश्य से जिन्ना ने मार्च, 1929 ई. में दिल्ली में लीग की एक बैठक बुलाई और नेहरु रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए चौदह सूत्री/14 सूत्री/जिन्ना के 14 सूत्र/ Fourteen points/demands of Jinnah पेश की (Read about background of jinnah’s fourteen points.). ये माँगे/demands/points इस प्रकार थीं –

जिन्ना की चौदह मांगें / सूत्र (Fourteen points of Jinnah)

  1. भारत का संविधान संघात्मक (federal) हो और अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों के अधीन रखा जाए.
  2. सभी प्रान्तों में सामान रूप से स्वायत्त शासन (autonomous government) की स्थापना की जाए.
  3. सभी विधानमंडलों और निर्वाचित निकायों का फिर से गठन किया जाए और अल्पसंख्यक जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए. प्रांतीय विधानमंडलों में बहुसंख्यक लोगों का बहुमत रहे और उसे न तो घटाया जाए और न बराबरी पर लाया जाए.
  4. केन्द्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का एक-तिहाई प्रतिनिधित्व रहे.
  5. सभी सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन-पद्धति (separate electorate) के आधार पर हो और यदि कोई सम्प्रदाय चाहे तो वह संयुक्त निर्वाचन-पद्धति को अपना सकता है.
  6. पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में क्षेत्रीय पुनर्गठन इस ढंग से किया जाए कि उसके कारण मुसलमान इन प्रान्तों में अल्पसंख्यक न हो जाएँ.
  7. सभी धार्मिक सम्प्रदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए और पूजा, आचरण, प्रचार-प्रसार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए.
  8. किसी विधानमंडल में ऐसे विधेयक न पेश किये जाएँ जिसका सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय विशेष के लिए हानिकारक हो. यदि उक्त सम्प्रदाय के 3/4 सदस्य विधेयक के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रकट न करें तो उसे पेश नहीं किया जाए.
  9. सिंध को बम्बई प्रांत से अलग कर स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दिया जाए.
  10. उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रान्तों की तरह सांविधानिक सुधार आरम्भ होना चाहिए.
  11. अन्य भारतीयों की तरह मुसलमानों को कुशलता के आधार पर सरकारी संस्थाओं और स्वायत्तशासी निकायों में नौकरी करने का उचित अवसर प्राप्त हो.
  12. भावी संविधान में मुसलमानों के धर्म, संस्कृति, भाषा और शिक्षा के विकास की समुचित व्यवस्था की जाए.
  13. केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.
  14. केन्द्रीय सभा तभी संविधान में संशोधन कर सकती है जब ऐसा करने के इ उसे भारतीय संघ के घटक-राज्यों से स्वीकृति मिल चुकी हो.

Brief of Jinnah 14 Points (जिन्ना के 14 सूत्र – संक्षिप्त विवरण)

जिन्ना ने पृथक निर्वाचन (separate electorate) के आधार पर जोर दिया था और संयुक्त निर्वाचन की पद्धति पर अपनी असहमति प्रकट की थी. मुस्लिम बहुल प्रान्तों में मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए और जहाँ वे अल्पसंख्यक हैं, वहाँ भी उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो. जिन्ना की योजना पर सर्वदलीय मुस्लिम कांग्रेस ने अपनी असहमति प्रकट की और शफी-गुट भी सहमत नहीं हुआ. मुस्लिम लीग की बैठक हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई. जिन्ना की चौदह मांगों (fourteen demands/points of Jinnah) को पेशावर के जमैयत-उल-उल्मा द्वारा पहले स्वीकृति दी गई. राष्ट्रवादी मुसलमानों के द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन को राजनीतिक निर्वाचन का रूप देने का प्रयास असफल कर दिया गया.

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14 quick points of Jinnah

नेहरू रिपोर्ट पर संशोधन स्वीकार न किये जाने पर जिन्ना मुस्लिम लीग के मुहम्मद शफी और आगा खां गुट से जा मिले. जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट की संवैधानिक योजना को अस्वीकार कर दिया और 1929 में अलग से चौदह सूत्री मांगें प्रस्तुत कीं, जिसमें निम्न बातें थीं –

जिन्ना की चौदह सूत्री मांगें

  1. संविधान का स्वरूप संघात्मक हो जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों में निहित हों.
  2. सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता प्राप्त हो.
  3. सभी व्यवस्थापिका सभाओं और निर्वाचित संस्थाओं का गठन अल्पसंख्यकों के पर्याप्त तथा प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व के आधार पर हो.
  4. केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम-से-कम एक-तिहाई हो.
  5. सांप्रदायिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो.
  6. किसी भी प्रकार का खेत्रीय पुनर्गठन पंजाब, बंगाल और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में मुसलमानों के बहुमत में परिवर्तन न लाए.
  7. सभी सम्प्रदायों को विश्वास, पूजा, प्रचार, संघ और शिक्षा की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो.
  8. किसी भी व्यवस्थापिका सभा या निर्वाचित निकाय में कोई भी ऐसा प्रस्ताव पास न हो जिसका विरोध किसी संप्रदाय के दो-तिहाई सदस्य करें.
  9. सिन्ध को बम्बई प्रांत से पृथक कर दिया जाये.
  10. सीमांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह सुधार लाये जाएँ.
  11. कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को सभी सेवाओं में पर्याप्त स्थान दिया जाये.
  12. मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म और व्यक्तिगत कानूनों की सुरक्षा और उन्नति के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था हो.
  13. केन्द्रीय या प्रांतीय मंत्रिमंडलों में कम से कम एक-तिहाई मुसलमान हों.
  14. संविधान में संशोधन लाने के लिए संघ के सभी प्रान्तों की स्वीकृति आवश्यक हो.

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